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सऊदी अरब में इकामा एक रेसिडेंट परमिट है जो कि प्रवासियों को रहने और कार्य करने की इजाजत देता है. इकामा 1 साल के लिए जारी किया जाता है और प्रतिवर्ष उसे RENEW करना पड़ता है.
इसे रिन्यू करने के लिए कामगारों को तीन प्रकार के शुल्क अदा करने पड़ते हैं.
1: वर्क परमिट शुल्क
2: Moi इकामा शुल्क
3: हेल्थ इंश्योरेंस शुल्क
घरेलू कामगार और ड्राइवर को इस शुल्क से अलग रखा गया है. उन्हें वर्क परमिट शुल्क नहीं जमा करना होता है बाकी MOI इकामा शुल्क और हेल्थ इंश्योरेंस शुल्क जमा करना होता है.
छोटी कंपनियां जहां पर 5 या 5 से कम कामगार कार्य करते हैं वहां पर भी कामगारों को वर्क परमिट शुल्क नहीं जमा करना होता है लेकिन उसमें शर्त यह होती है की कंपनी के मालिक को खुद को अपने कंपनी का कार्यकर्ता के तौर पर सरकार के पास रजिस्टर करना होता है.
Iqama Fees 2020: अगर 50% या उससे अधिक आपके कंपनी में सऊदी नागरिक काम करते हैं तो आपका इकामा शुल्क इस प्रकार होगा.
Fees Category | Amount (SAR) |
Work Permit Fees ( 700 SAR / Month) | 8400 |
MOI Iqama Fees | 650 |
Insurance Fees (Avergae) | 500 |
Total = | 9550 |
Iqama Fees 2020: — अगर आपके कंपनी में 50% से कम सऊदी नागरिक काम करते हैं तो आपका इकामा शुल्क इस प्रकार होगा.
Fees Category | Amount (SAR) |
Work Permit Fees ( 800 SAR / Month) | 9600 |
MOI Iqama Fees | 650 |
Insurance Fees (Avergae) | 500 |
Total = | 10750 |
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सऊदी अरब के नए रणनीति के तहत सऊदी नागरिकों को ज्यादा काम पर रखने के लिए विभिन्न प्रकार की छूट और नियम लगाए गए हैं उसी के वजह से जहां पर सऊदी नागरिक ज्यादा काम करते हैं वहां पर कम इकामा शुल्क लिया जाता है.GulfHindi.com