कामगारों की जिम्मेदारी लेनी होगी नियोक्ता को
संयुक्त अरब अमीरात में Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) ने मंगलवार को काम के दौरान हादसा या नियोक्ता की जिम्मेदारियों को लेकर नए नियमों की ए दी गई है। इसमें बताया गया है कि अगर किसी कंपनी में 50 या इससे अधिक कामगार काम करते हैं तो उन्हें कामगारों की सुरक्षा के लिए नियमों का पालन करना होगा। कहा गया है कि इन हादसों से बचने के लिए कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा।
कामगारों की रखनी होगी डिटेल
एक सिस्टम बनाकर सभी कामगारों के हादसों आदि की डिटेल रखनी होगी। इसके अनुसार ही उसके सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा उन सारे कामगारों की भी डिटेल होनी चाहिए जो कामगारों की सुरक्षा के लिए भयानक साबित हो सकते हैं।
नियोक्ता की जिम्मेदारी है कामगार की रक्षा
अगर कामगार को किसी तरह की क्षति पहुंचती है तो नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह कामगार के सारे खर्च उठाएं और उसके इलाज की जिम्मेदारी उठाए। यह मदद कामगार के सैलरी के हिसाब से होनी चाहिए। घटना के 10 दिन के अंदर कामगार को मुआवजा मिल जाना चाहिए।
अगर हादसे के कारण कामगार की मृत्यु हो जाती है तो उसके द्वारा तय किए गए व्यक्ति या कानून के मुताबिक उसके वारिस को मुआवजा दिया जाएगा।