घरेलू कामगारों को रखने के लिए अब लाइसेंस जरूरी
संयुक्त राष्ट्र अमीरात में अब घरेलू कामगारों को रखने के लिए अब लाइसेंस की जरूरत होगी। बिना लाइसेंस के अब काम नहीं चलेगा। मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (मोहरे) ने मंगलवार को इस बात की घोषणा की है।
नया कानून लागू हो जाएगा
बताते चलें कि अब घरेलू कामगारों को काम पर रखने के लिए नया कानून लागू हो जाएगा। मंत्रालय से लाइसेंस लेना जरूरी है। बिना लाइसेंस के काम करने वाले आरोपियों पर कानूनी कार्यवाई की जाएगी। सभी
लाइसेंस प्राप्त भर्ती एजेंटों और कार्यालयों को कड़े नियमों का पालन करना होगा, ताकि सभी कामगारों के अधिकारों की रक्षा हो सके।
कामगारों का रखना होगा ख्याल
यहां पर काम करने के लिए विदेशों से भारी संख्या में लोग काम करने आते हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था काफी अहम है ताकि लोगों को काम के लिए आकर्षित किया जा सके।
एजेंटों की जिम्मेदारी है कि वह कामगारों के साथ किसी तरह की बदसलूकी न होने दें। संबंधित अधिकारियों के बीच नियमों के लिए जागरूकता बढ़ाना। इसके साथ ही काम के दौरान कामगारों की बेहतर देखभाल और उनके जाने के समय टिकट आदि की व्यवस्था करना होता है।