सोमवार को संयुक्त अरब अमीरात में UAE Digital Government के द्वारा ई वीजा को लेकर नई जानकारी दी गई है। अधिकारियों के द्वारा यह बताया गया है कि जीसीसी देश के नागरिक एंट्री के लिए 30 दिन के लिए ई वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसे अगले 30 दिनों के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं।
पहले क्या था e Visa नियम?
बताते चलें कि पहले ई वीजा को लेकर अलग नियम था। GCC residents को पहले यूएई में ही वीजा एक्सटेंशन की अनुमति नहीं थी। नए एंट्री वीजा के लिए उन्हें पहले देश से बाहर जाना होता था इसके बाद ही वह वीजा के लिए आवेदन कर सकते थे। लेकिन अब Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Oman, और Qatar के नागरिकों के लिए नियम बदल गया है।
कैसे कर सकते हैं वीजा के लिए ऑनलाईन आवेदन?
वीजा के लिए ऑनलाईन आवेदन के लिए दुबई में General Directorate of Residency and Foreigners Affairs (GDRFA) और बाकी अमीरात में Federal Authority for Identity and Citizenship, Customs and Port Security (ICP) की मदद ली जाती है। यात्रियों को ध्यान रखना होगा कि E-visas पंजीकृत ईमेल एड्रेस पर भेजा जाएगा। इसकी वैधता 30 दिन की होगी जिसे अब अगले 30 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकेगा।