पूरी खबर एक नजर,
- MOHRE में कर सकते हैं शिकायत
- Employment Law के उल्लंघन पर मिलेगी सजा
लगातार काम करने की जरूरत नहीं
संयुक्त अरब अमीरात में कामगारों को लगातार काम नहीं करने की छूट है। कामगार लगातार पांच घंटे काम नहीं करेगा। इस दौरान उसे ब्रेक देना होगा। 1 दिन में कामगार लगातार पांच घंटे तक काम नहीं करेगा। इस दौरान उसे ब्रेक देना जरूरी है।
श्रम कानून के मुताबिक काम के दौरान कामगार को ब्रेक देना आवश्यक है। अगर आपका नियोक्ता एक दिन में काम के दौरान ब्रेक नहीं देता है तो यह Employment Law का उल्लंघन है।
MOHRE में कर सकते हैं शिकायत
सबसे पहले नियोक्ता या कंपनी के पास जाकर इस बात की अपील करनी होगी कि इस नियम का पालन किया जाए। कंपनी में शिकायत के बावजूद अगर कोई बदलाव नहीं आता है तो Ministry of Human Resources and Emiratisation (the ‘MOHRE’) से इस बात की शिकायत की जा सकती है। इसके बाद मंत्रालय अपने स्तर पर जांच शुरू कर देगा।