UAE Entry Permit Travel : संयुक्त अरब अमीरात में यात्रा के पहले आपको यह जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए कि सभी तरह के नियमों को पालन करने के बाद ही प्रवेश की अनुमति होगी। Federal Authority for Identity, Nationality, Customs and Ports Security ने इसकी सूचना देते हुए बताया है कि जीसीसी (Gulf Cooperation Council) देशों के नागरिक को electronic visa साथ में रखना होगा।
यात्रा के पहले इस वीजा का आपके पास होने का अर्थ है कि अब यूएई में आराम से 30 दिन के लिए रह सकते हैं। साथ ही आप चाहे तो उसे अगले 30 दिनों के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं।
UAE Entry Permit Travel के लिए इन बातों को करिए नोट
यह भी कहा गया है कि अगर आपके पास e-visa है लेकिन आपका रेसीडेंसी एक्सपायर या कैंसल है तो ऐसे में आपको यूएई में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। साथ ही entry permit के जारी होने के बाद प्रोफेशन चेंज हो गया है तब भी प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
साथ ही रेसीडेंसी और पासपोर्ट की वैधता 3 महीने से अधिक होनी चाहिए।
इस तरह से मिल जायेगा इलेक्ट्रॉनिक VISA
एंट्री परमिट के लिए दुबई के General Department of Residency for Foreign Affairs और Federal Authority for Identity and Nationality, Customs and Ports Security से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन में दिए गए ईमेल पर इलेक्ट्रॉनिक VISA भेज दिया जाएगा।
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