6 महीने से अधिक बाहर रह लेता है तो वीजा नहीं रहता है वैलिड
संयुक्त अरब अमीरात में अगर कोई यात्री 6 महीने से अधिक बाहर रह लेता है तो उसका वीजा वैलिड नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में नए रेजिडेंस विजा के लिए आवेदन करने के बजाए Return permit के लिए आवेदन किया जा सकता है। प्रवासी GDRFAD की वेबसाईट से आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
रिटर्न परमिट के लिए आसानी से कर सकते हैं आवेदन?
Dubai residents को यह परमिट प्रदान किया जाता है। उन प्रवासियों को प्रदान किया जाता है जो यूएई से 180 से अधिक दिनों के लिए वैध कारण से बाहर रहे हैं। आवेदक संबंधित कागजात के साथ GDRFAD website के जरिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। बताया गया है कि करीब दो दिनों के अंदर काम हो जाता है लेकिन एप्लीकेशन के आधार पर टाईम लगेगा। रिटर्न परमिट की वैधता 1 महीने की होती है।
इस परमिट को जल्द प्राप्त करने के लिए UAE Pass से अकाउंट बनाना होगा। यूएई पास की मदद से आसानी से किसी भी UAE-based government platform पर लॉगिन किया जा सकता है। वहीं re-entry permit के लिए भी आवेदन किया जा सकता है।