संयुक्त अरब अमीरात की फेडरल अथॉरिटी फॉर आईडेंटिटी एंड सिटीजनशिप ने आज सोमवार को देर शाम उन सारे प्रवासियों के लिए राहत पेश किया है जिनका एंट्री परमिट 1 मार्च के बाद एक्सपायर हो गया.
नए राहत के अनुसार सारे ऐसे प्रवासियों के लिए एक 11 अगस्त से 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है.
10 जुलाई को लिए गए फैसले के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात में 1 मार्च के बाद एक्सपायर हुए वीजा धारक प्रवासियों को 11 अगस्त तक बिना फाइन का देश छोड़ने के लिए कहा था. अब नए आदेश के अनुसार यह तिथि 30 दिनों के लिए 11 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया.
The UAE’s Federal Authority for Identity and Citizenship on Monday announced a one-month extension for visitors whose entry permits expired after March 1.
The extension begins from August 11 and is for a period of one month.
On July 10, the government of UAE had announced that “holders of the UAE’s visit or tourist visas that expired after March 1 must leave the UAE within one month from 11 July 2020. That is by August 11.” It said, “They can leave without facing fines or violations for the past period.”
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