बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया अहम फैसला
UAE ने covid 19 के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल हेल्थ पर दिए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाने का ऐलान किया है।
The UAE Attorney-General Decision No. 38 of 2020 and amended by Decision No. 58 of 2020 ने जुर्माने की लिस्ट कुछ इस प्रकार तय की है:
Home quarantine नियमों का उल्लंघन करने पर Dh 50,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।
साथ कोरोना पीड़ित के इलाज, रखरखाव, और सुरक्षा में कोताही बरतने वाले हॉस्पिटल पर भी Dh 50,000 ka जुर्माना लगेगा।
Public place पर बच कर रहें
Cinema, sports facilities, commercial centres, shopping malls, open markets, restaurant आदी को भी अगर नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो, नियम का उल्लंघन करने वाले तथा संबंधित प्रतिष्ठानों को भी निश्चित जुर्माने का भुगतान करना होगा।
इसके अलावा मीटिंग, समारोह, ट्रांसपोर्टिंग, हेल्थ केयर, कॉस्मेटिक्स इत्यादि जगहों पर अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा हो तो इन्हें भी भारी जुर्माना भरना पड़ेगा।
तय नंबर से ज्यादा पैसेंजर्स को बैठाने पर, बेवजह कहीं भी भीड़ लगाने पर, मास्क नहीं पहनने पर भी जुर्माने का भुगतान करना होगा।
बार-बार नियमों का उल्लंघन करने से बचें
अगर कोई बार-बार नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो Provision No. 40 of the Federal Law No. 2 of the year 2011 के तहत 6 महीने तक के लिए जेल और Dh100,000 का जुर्माना भरना होगा।GulfHindi.com