पीड़ित पर ही सभी खर्च का भार आ जायेगा
Sharjah में फायर डिपार्टमेंट ने बताया है कि आग से निपटने के लिए अगर एहतियात नहीं किया जाएगा तो पीड़ित पर ही सभी खर्च का भार आ जायेगा। कहा गया है कि warehouses, workshops, factories और commercial outlets के मालिकों को इस बाबत चेतावनी दी गई है।
कैसे जोड़ा जाएगा जुर्माना?
आग बुझाने में कितना समय लगा, कितने फायर इंजन लगे, कितने फायर फाइटर लगे आदि पर निर्भर करेगा कि आरोपी पर कितना जुर्माना लगेगा। पुलिस जांच करेगा कि आग किस कारण से लगी है। ध्यान रहे कि फायर फाइटिंग नियमों के उल्लंघन पर Dh50,000 का जुर्माना लगेगा।