विदेशी वाहनों के लिए नए नियमों की घोषणा की गई
संयुक्त अरब अमीरात ने वाहन चालकों के लिए नए नियमों की घोषणा की गई है। यह बताया गया है कि संयुक्त अरब अमीरात में एंट्री करने वाले विदेशी वाहनों के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। विदेशी वाहनों के लिए बने यह नए नियम 26 जून से लागू होने वाला है।
Al Ghuwaifat Port Station से इंटर करने वाले सभी विदेशी वाहनों का इंश्योरेंस होना जरूरी है। Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security (ICP) के द्वारा जारी नए रेजोल्यूशन के अनुसार यह नियम लागू किया गया है।
ऑनलाईन पूरी कर सकते हैं इंश्योरेंस की प्रक्रिया
वाहन चालकों के लिए ऑनलाइन सेवा भी दी जा रही है। ग्राहकों से कहा गया है कि Al Ghuwaifat Port Station पर पहुंचने के पहले ही वह ऑनलाईन इंश्योरेंस की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यात्रियों के लिए तेज और सुलभ सुविधा की शुरुआत की गई है। इससे पेपरवर्क में कमी आयेगी और विदेशी वाहन चालकों के लिए सुवधा बढ़ेगी।
ICP की वेबसाईट पर इस बात की जानकारी दी गई है कि इस सुविधा को किस तरह आसान बनाया जाए। इसके अलावा “Shory Aber” application को डाउनलोड भी किया जा सकता है। पोर्ट पर पहुंचने के बाद इंश्योरेंस का प्रूफ देना होगा।