हेल्थ प्रोफेशनल के लिए नए नियम लागू
संयुक्त अरब अमीरात में हेल्थ प्रोफेशनल के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को हेल्थ प्रोफेशन की प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी अगर वह पंजीकृत नहीं है। हेल्थ प्रोफेशन से जुड़े एक एक व्यक्ति का पंजीकृत होना जरूरी है। बिना लाइसेंस के काम करने की अनुमति नहीं होगी।
इनमें nursing, laboratories, medical physics, functional therapy, physiotherapy, aesthetics, anaesthesia, audiology, और radiology को भी शामिल किया गया है।
डिग्री होनी जरूरी
इस बात की जानकारी दी गई है कि लाइसेंस लेने के लिए बैचलर डिग्री और health profession qualification होना जरूरी है। इसके अलावा उसे अच्छे मोरल और मेडिकली फिट भी होना चाहिए ताकि वह सभी ड्यूटी को अच्छी तरह पूरा कर पाए।
लगाया जाएगा जुर्माना
अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर आरोपी पर Dh10,000 से लेकर Dh100,000 जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।