साइड बिजनेस खोलने के लिए इन्वेस्टर वीजा है जरूरी
संयुक्त अरब अमीरात में अगर काम करते हुए आप अपना साइड बिजनेस खोलने की सोच रहे हैं तो इसके लिए इन्वेस्टर वीजा लेना जरूरी होगा। इसके लिए कई तरह के वीजा ऑप्शन मौजूद हैं। इसमें करीब Dh6,000 लगते हैं।
Real Estate Investor Visa
अगर संयुक्त अरब अमीरात में आपकी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है तो आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इन्वेस्टर वीजा पाने के हकदार हैं।
कम से कम Dh2 million के प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पर आपको 5 साल का वीजा मिलता है। Dh10 million के प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पर 10 साल का गोल्डन वीजा दिया जाता है।
Company shareholder visa
आप अपनी खुद की कंपनी शुरू करते हैं तो आप उस कंपनी के होल्डर होंगे और इस आधार पर आपको इन्वेस्टर वीजा मिल सकता है। इन्वेस्टर वीजा तीन साल के लिए जारी किया जाता है और तीन साल के बाद फिर से रिन्यू किया जाता है।
वीजा को स्लेसेट करने के बाद आप इसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टर वीजा लेने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा को कैंसल करना होगा। इसके बाद मेडिकल फिटनेस टेस्ट करना होगा। वीजा प्रक्रिया के 5 से 7 दिन के अंदर नया Emirates ID जारी कर दिया जाता है।