संयुक्त अरब अमीरात में कर्मचारियों के लिए Involuntary Loss of Employment (ILOE) schemeचलाया जा रहा है। इसकी मदद से अगर किसी कर्मचारी की नौकरी छूट जाती है तो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसकी मदद से उन्हें कैश के तौर पर मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
किन्हें प्रदान किया जाएगा आर्थिक मुआवजा?
बताते चलें कि ऐसे कामगार जिन्होंने लगातार 12 महीने तक जॉब लॉस इंश्योरेंस स्कीम में निवेश किया है उन्हें ही इसका मुआवजा मिलेगा। कामगार जॉब टर्मिनेशन के 30 दिनों के अंदर ही मुवावजे के लिए क्लेम कर सकते हैं। आईए जानते हैं कि क्लेम के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं।
क्लेम के लिए कैसे कर सकते हैं आवेदन?
सबसे पहले ILOE account में लॉगिन करना होगा। फिर ‘submit your claim’ button पर क्लिक करें। इसके बाद फिर से ‘Submit your claim’ ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर से लॉगिन करें। फिर ‘Login with One-Time Password (OTP)’ option पर क्लिक करें और अपना मोबाइल नंबर और Emirates आईडी इंटर करें। इसके बाद ‘Request OTP’ button पर क्लिक करें और ओटीपी इंटर करें।
इसके बाद फिर क्लेम सबमिशन फॉर्म भरें। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन डिटेल कन्फर्म करें। फिर चुनें कि अपना पे आउट कैसे चाहिए। फिर क्लेम सबमिट करें।