यूएई में जारी किया गया अलर्ट

संयुक्त अरब अमीरात में Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) के द्वारा जॉब लॉस इंश्योरेंस स्कीम में कई कर्मचारियों ने अभी तक इसमें पंजीकरण नहीं कराया है। मिली जानकारी के अनुसार योग्य कर्मचारियों में से 14 फीसदी ने अभी तक अनिवार्य इंश्योरेंस स्कीम में पंजीकरण नहीं कराया है।

इस बात की जानकारी दी गई है कि ऐसे कर्मचारियों को जुर्माना भरना होगा। मंत्रालय के द्वारा इन कर्मचारियों को अब जुर्माना चुकाना होगा।

जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था यह स्कीम

इस बात की जानकारी दी गई है कि इस स्कीम को जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया है। इस स्कीम में पंजीकरण की डेडलाइन अक्टूबर है। जिन भी कर्मचारियों ने इस स्कीम में पंजीकरण नहीं कराया है उन्हें Dh400 का जुर्माना चुकाना है। जिन कर्मचारियों ने स्कीम में पंजीकरण कर लिया है और अपना प्रीमियम नहीं भरा है उन्हें Dh200 का जुर्माना भरना होगा।

साथ ही लगातार समय पर पेमेंट नहीं करने पर नया वर्क परमिट जारी करने पर भी रोक लगा दिया जायेगा। कर्मचारी की सैलरी से भी रकम काटा जा सकता है।

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