कर्मचारियों के लिए जॉब लॉस इंश्योरेंस स्कीम अनिवार्य

संयुक्त अरब अमीरात में कर्मचारियों के लिए जॉब लॉस इंश्योरेंस स्कीम अनिवार्य कर दिया गया है। इस स्कीम में सभी कर्मचारियों को पंजीकरण कराना जरूरी है। इस बात की जानकारी दी गई है कि इंश्योरेंस स्कीम को रीन्यू कराना भी जरूरी है। अगर आपने इस इंश्योरेंस स्कीम में पंजीकरण कराया है तो आपको Involuntary Loss of Employment (ILOE) स्कीम का रिन्यू करा लेना चाहिए।

इस स्कीम की शुरुआत कामगारों की बेहतरी के लिए की गई थी, जिसकी मदद से उन कर्मचारियों को जॉब छूटने के बाद आर्थिक मदद दी जाएगी।

कर्मचारी मुवावजे के लिए कब से कर सकते हैं आवेदन?

अधिकारियों के द्वारा यह बताया गया है कि ILOE scheme में पंजीकरण के कम से कम 12 महीने के बाद ही मुवावाजे के लिए क्लेम किया जा सकता है। मुवावजे को क्लेम करने के लिए ILOE website की मदद से लॉगिन करना होगा। अपना Emirates ID और UAE phone number के साथ आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि देश छोड़ने या नई नौकरी लेने के बाद इस स्कीम के मुवावजे का लाभ नहीं दिया जायेगा।

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