पूरी खबर एक नजर,
- समय पर पैसा न मिलने की स्थिति में करें शिकायत
- कम समय में कामगारों की समस्या सुलझाई जाती है
कम समय में कामगारों की समस्या सुलझाई जाती है
संयुक्त अरब अमीरात में अगर कंपनी के द्वारा कामगारों को समय पर पैसा नहीं दिया जाता है तो उसके लिए नई श्रम कानून (LABOUR LAW) के मुताबिक ऐसे नियम लागू किए गए हैं जिसकी मदद से कम समय में कामगारों की समस्या सुलझाई जा सके और उन्हें उनका हक दिलाया जा सकता सके।
मंत्रालय को शिकायत देनी होगी
काम करोगे इसके लिए कुछ जरूर नियमों का पालन करना होगा और मंत्रालय को शिकायत देनी होगी। समय पर पैसा न मिलने की स्थिति में सबसे पहले नियोक्ता को इसकी सूचना देनी चाहिए। इसके बावजूद भी इस मामले में अगर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो संबंधित मंत्रालय को देनी चाहिए।
बताते चलें कि मंत्रालय 24 घंटे के अंदर कामगारों और नियोक्ता के बीच मीटिंग करवा कर मामले को समझाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर यहां बात नहीं बनती है तो मामला लेबर कोर्ट में पहुंचाया जाता है। कूटनी कुछ जरूरी दस्तावेज मांगे जाते हैं जैसे की ऑनलाइन शिकायत की कॉपी, वीजा पासपोर्ट की कॉपी और पिछली तनख्वाह की कॉपी।
जल्द से जल्द निवारण की कोशिश करती है
लेबर कोर्ट इस मामले में जांच करती है और जल्द से जल्द निवारण की कोशिश करती है और कामगारों को पैसे दिया जाता है। कंपनी के दिवालिया होने की स्थिति में कंपनी को नीलाम करने के बाद कामगारों को पैसा दिया जाता है।