कामगारों को हायर करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है
संयुक्त अरब अमीरात में कामगारों को हायर करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है। इस दौरान उन्हें कौन सा हिसाब से काम करना होता है और नियोक्ता की जिम्मेदारी होती है कि कामगार को कोई ऐसा काम ना दे जो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो।
कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही कामगार को करना होता है काम
कामगारों को इस बात का ध्यान रखना होता है कि उन्हें सारा काम कॉन्ट्रैक्ट हिसाब से ही करना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो यह कानून के खिलाफ होता है। हालांकि कई बार ऐसी भी परिस्थिति सामने आती है जिसमें नियोक्ता कामगार से वह सारे काम भी करवाने लगता है जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है।
अगर नियोक्ता कॉन्ट्रैक्ट के बाहर काम देता है तो क्या करें?
संयुक्त अरब अमीरात में कानून के मुताबिक नियोक्ता काम करते वह काम नहीं दे सकता है है जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। हालांकि, इमरजेंसी या फिर ऐसी स्थिति जिसमें नियोक्ता कामगार के काम में सुधार करना चाहत है तो वह दूसरा काम दे सकता है। Contract के हिसाब से दिए गए काम से मिलता जुलता काम दिया जा सकता है।
नियोक्ता कांटेक्ट से बिल्कुल अलग काम दे दे तो क्या करें?
ऐसी स्थिति में कामगार Ministry of Human Resources & Emiratisation (MoHRE) में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और बिना नोटिस पीरियड के काम छोड़ सकता है।