Private sector में काम करने वाले लोगों के लिए इससे काफी सहूलियत मिलने वाली है
UAE में नए लेबर को लेकर बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। Private sector में काम करने वाले लोगों के लिए इससे काफी सहूलियत मिलने वाली है। Articles 17 और 18 में काम के समय सीमा को लेकर जानकारी दी गई है। जैसे कि अधिकतम काम की समय सीमा।
यह होंगे नियम
बताते चलें कि 1 दिन में अधिकतम काम करने की समय सीमा 8 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। घर से ऑफिस तक जाने वाले समय को वर्किंग अवर्स में नहीं जोड़ा जाएगा हालांकि कुछ कामगारों को इस की सहूलियत दी जाएगी।
Ramadan के लिए भी वर्किंग अवर्स की बात की गई है। अगर कोई फुलटाइम काम नहीं करता है तो उसे इतने घंटे काम करने की जरूरत नहीं है। तय समय के मुताबिक वह काम कर सकता है। कामगार को लगातार 5 घंटे काम नहीं करना है।