पूरी खबर एक नजर,
- नियोक्ता या कामगार नोटिस देकर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक काम छोड़ सकता है
- इन मामलों में लागू
नियोक्ता या कामगार कॉन्ट्रैक्ट देकर नोटिस के मुताबिक काम छोड़ सकता है
संयुक्त अरब अमीरात में नियोक्ता या कामगार नोटिस देकर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक काम छोड़ सकता है। यूएई लेबर लॉ के मुताबिक इन नियमों के पालन का आदेश है। हालांकि कई ऐसे भी मामले होते हैं जिनमे नियोक्ता कामगार को काम छोड़ने का आदेश दे सकता है।
बता दें कि लेबर लॉ के Article 44 के मुताबिक बिना नोटिस पीरियड के लिखित में टर्मिनेशन जारी कर सकत है।
इन मामलों में लागू होगा नियम
अगर कोई कामगार गलत डॉक्यूमेंट्स सबमिट करता है, नियोक्ता के किसी सामान को नुकसान पहुंचता है तो इस दौरान Ministry of Human Resources and Emiratization को इसकी सूचना देनी होती है। अगर कामगार कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम नहीं करता है तो, नियोक्ता के साथ बदसलूकी करता है तो, मादक पदार्थों का सेवन करना, अपने फायदे के लिए पद का इस्तेमाल करने पर।