पूरी खबर एक नज़र,
- लेबर लॉ से जुड़ा यह कानून को जानना जरूरी
- काम के दौरान नियोक्ता को देना होगा ब्रेक
- नहीं तो MOHRE में की जा सकती है शिकायत
लेबर लॉ से जुड़ा यह कानून को जानना जरूरी
संयुक्त अरब अमीरात में लेबर लॉ से जुड़ा यह कानून को जानना जरूरी है। कामगार एक दिन में लगातार पांच घंटे काम नहीं कर सकता है। काम के दौरान ब्रेक लेना आवश्यक है।
काम के दौरान ब्रेक लेना आवश्यक
बताते चलें कि Employment Law, के आर्टिकल 18 के मुताबिक कामगार एक दिन में लगातार पांच घंटे काम नहीं कर सकता है और काम के दौरान ब्रेक लेना आवश्यक है। ब्रेक कम से कम एक घंटे का होना चाहिए लेकिन यह ब्रेक वर्किंग के घंटे में काउंट नहीं होता है।
यह नियोक्ता का फर्ज है कि काम के बीच मे कम से कम घंटे का ब्रेक दें अगर ऐसा नहीं होता है तो यह कानून का उल्लंघन माना जाता है। सबसे पहले नियोक्ता से इस बाबत बातचीत करें अगर वह नहीं मानता है तो Ministry of Human Resources and Emiratisation (the ‘MOHRE’) में इसकी शिकायत की जा सकती है।