बता दें कि MOHRE के तरफ से कोरोना के कारण हो रहे employment issues को लेकर दिशानिर्देश दिया गया था
जिसमें कहा गया था कि नियोक्ता कर्मचारी की सहमति से सैलरी में कटौती कर सकता है। लेकिन अगर कर्मचारी वेतन कटौती में अपनी सहमति नहीं देता है तो, 30 प्रतिशत वेतन कटौती को गैरकानूनी माना जाएगा। हालाँकि resolution no 279 of 2020 में कर्मचारी के बिना सहमति के Working hours में बढ़ोतरी भी गैरकानूनी माना जायेगा।
कॉन्ट्रैक्ट को करें अच्छी तरह review
कोई भी फैसला नियोक्ता और कर्मचारी के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह review करने के बाद ही होना चाहिए। साथ ही annual leave के लिए उपयुक्त दिन नियोक्ता ही चुनेंगे बशर्ते कि ये छुट्टी केवल दो किश्तों में होनी चाहिए। Annual leave requests मानने के लिए नियोक्ता बाध्य नहीं होगा।
यहां करे अपनी परेशानी दर्ज़
इसके बाबत किसी तरह की शिकायत और परेशानी दर्ज़ करने के लिए mohre.gov.ae या 24×7 hotline नंबर 800 60 पर संपर्क करें।
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