कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं नियम
संयुक्त अरब अमीरात में Ministry of Human Resources and Emiratisation (MOHRE) के द्वारा कामगारों की रक्षा के लिए कई तरह के नियमों को बनाया गया है। नियम कानून के बावजूद भी ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिनमें नियोक्ताओं के द्वारा कामगारों का शोषण किया जाता है।
कई बार यह मामला देखने में सामने आता है कि नियुक्ति के द्वारा कामगारों का पासपोर्ट जबरदस्ती रख लिया जाता है। कानून के मुताबिक नियुक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह कामगार की मर्जी के बिना उसका Passport अपने पास रखे।
किसी तरह का सैलरी नहीं काट सकता
कोई बात ऐसा भी देखने को मिलता है जब नियोक्ताओं के द्वारा कामगारों की सैलरी काट ली जाती है। किसी भी नियोक्ता को यह अधिकार नहीं है कि वह बेवजह कामगार की सैलरी काट ले। इसके अलावा नियोक्ता को यह अधिकार नहीं है कि वह कामगार को कोई ऐसा काम दे जो कि कॉन्ट्रेक्ट में नहीं है।