नियमों को जानना आपके लिए बहुत आवश्यक
UAE में अगर आप स्वास्थ्य सेवाओं से संतुष्ट नहीं है तो उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। लेकिन इन मामलों से जुड़े नियमों को जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अधिकारियों के द्वारा इस बाबत दिशा निर्देश दिए गए हैं।
DHA-licensed होना जरूरी
Dubai health authority की website mc.dha.gov.ae पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, बशर्ते कि वो DHA-licensed हो।
यहां पर प्रवासी या निवासी कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यहां आपको अपनी समस्या साफ साफ शब्दों में कहनी होगी साथ ही उसी प्रमाणित करने वाले डॉक्यूमेंट भी देने होंगे।
एक से 7 दिन के बीच कांटेक्ट किया जाएगा
आप अपनी कंप्लेन Email: cg@dha.gov.ae, Call centre – 800 342 (DHA), DHA centres पर जाकर, या Social media – @DHA_Dubai पर कर सकते हैं। कंप्लेंट की गंभीरता के अनुसार आपसे एक से 7 दिन के बीच कांटेक्ट किया जाएगा और जरूरी कदम उठाया जाएगा।
आपके पास UAE PASS होना जरुरी
Abu Dhabi’s Department of Health (DOH) भी आपको अपनी शिकायत रखने का मौका देता है। www.tamm.abudhabi/en, 800 555 या https://doh.gov.ae पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास UAE PASS होना जरुरी है।