क्या आप दुबई में काम करते हो और क्या आपकी कंपनी ने आपकी पासपोर्ट ले रखी है ?क्या यह नियम का उलंघन है तो आइए जानते है इससे जुड़े कुछ बातें?तो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे इस आर्टिकल में तो बढ़ते हैं आगे और जानते है नियम जो की बनाये गए हैं इससे बचने के लिए।
पहला नियम है कि यदि कोई एम्प्लॉयर अपने विदेशी एम्प्लाइज का पॉसपोर्ट रख लेता है तो उसे सर्कुलर नंबर .२६७ के तहत करवाई होगी और इसपे रोक लगायी जायेगी।
और साथ ही यदि आप दुबई के मार्किट में हो तो फेडरल लॉ नंबर ८ लगेगा ।
और यदि आपको आपका एम्प्लायर आपसे आपकी पासपोर्ट देने से और नौकरी से हटाने की धमकी दे रहा है तो आप आप आर्टिकल१२२ के तहत एक्शन ले सकते हो।यदि आपको किसी भी हाल में आपसे आपका एम्प्लायर पासपोर्ट मांगता है तो कृपया आप ना दे।यदि आपसे वो जोर जबरदस्ती कर रहा है तो आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हो।
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