गर्मी के दिनों में नहीं कराया जाता है काम
संयुक्त अरब अमीरात में जब गर्मी चरम सीमा पर होती है तो कामगारों को तपती धूप से राहत दिलाने के लिए Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) की तरफ से कानून बनाया गया है। इस कानून के मुताबिक कामगारों को गर्मी के दिनों में 12.30 pm से 3 pm के बिच खुले आसमान में कोई काम नहीं कराया जाता है।
15 जून से 15 सितंबर तक लागू था
बताते चलें कि यह नियम 15 जून से 15 सितंबर तक लागू था जो कि आज समाप्त हो चुका है। इस नियम का पालन सभी नियोक्ता और कामगारों को करना होता है। सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा इस दौरान जांच भी की जाती है ताकि कोई भी इस नियम का उल्लंघन ना कर सके।
लगातार डायरेक्ट सनलाइट में काम नहीं करना है
इस नियम का पालन इसलिए जरूरी है क्योंकि समर में इन दो तीन घंटों के दौरान सूरज की किरणों की तपन अपने चरम सीमा पर होती है। लगातार डायरेक्ट सनलाइट में रहना कामगारों की जान पर भी बन जाता है।
अधिकारी करते हैं जांच
मंत्रालय ने बताया है कि करीब 55,192 जांच की गई है। साइट पर काम करो का ख्याल रखना पूरी तरह से नियोक्ता की जिम्मेदारी है। काम गार्डन की सुरक्षा से लेकर उनके खाने-पीने की सारी जिम्मेदारी नियोक्ता को अच्छी तरह निभानी होती है। अगर कोई नहीं होता इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है।