लॉन्च की गई नई स्कीम
संयुक्त अरब अमीरात में end-of-service benefits के स्थान पर एक नई स्कीम को लॉन्च किया गया है। अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर कोई नियोक्ता इस स्कीम में ज्वाइनिंग के बाद अपने सब्सक्रिप्शन शुल्क को नहीं चुकाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह स्कीम Ministry of Human Resources और Emiratisation (MoHRE) and the Securities and Commodities Authority (SCA) के द्वारा लॉन्च किया गया था।
नियोक्ताओं को इस स्कीम में निवेश करने की सलाह दी गई थी। नियोक्ता अपनी पसंद से कर्मचारी को चुन सकता है और उन्हें स्कीम में पंजीकरण करा मंथली सब्सक्रिप्शन पे कर सकते हैं।
अगर नियोक्ता समय पर शुल्क नहीं चुकाता है तो उसे जुर्माना भरना होगा
इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर नियोक्ता समय पर शुल्क नहीं चुकाता है तो उस पर पेनाल्टी लगाई जाएगी। नियोक्ता के द्वारा समय पर सब्सक्रिप्शन शुल्क न चुकाने की स्थिति में जुर्माना लगाया जा सकता है।
वहीं नियोक्ता दो महीने से अधिक समय से पेमेंट नहीं करता है तो उसे नया वर्क परमिट जारी नहीं किया जायेगा। आरोपी को Dh1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।