कामगारों के अधिकारों के रक्षा के लिए तय किए गए हैं नियम

संयुक्त अरब अमीरात में कामगारों के अधिकारों के रक्षा के लिए Ministry of Human Resources and Emiratisation (MOHRE) के द्वारा नियम तय किए गए हैं। MOHRE के द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर इस बात की जानकारी दी गई है। नियम के अनुसार कामगार का रिक्रूटमेंट और वीजा शुल्क नियोक्ता के द्वारा चुकाया जाता है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नियोक्ता यह शुल्क कामगार की सैलरी से ही काट लेता है।

बताते चलें कि कई कामगारों के साथ इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। लेबर लॉ में कामगारों के साथ साथ नियोक्ताओं के अधिकारों की भी रक्षा प्रदान की जाती है। अधिक जानकारी के लिए MOHRE के Labour Claims Centre 800 84 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

नियोक्ता ने कामगार की सैलरी से काटी वीजा और वर्क परमिट शुल्क

पीड़ित के द्वारा लेबर लॉ नियम उल्लंघन मामले में इस बात की जानकारी दी गई है कि उसके वीजा और वर्क परमिट के लिए नियोक्ता ने उसकी एक महीने की सैलरी काट ली थी। कामगारों को जानना चाहिए कि यह कानून का उल्लंघन है क्योंकि यह शुल्क केवल नियोक्ता के द्वारा चुकाया जाता है।

मंत्रालय ने भी नियोक्ता को किसी भी कामगार को जॉब देने से पहले Ministry of Human Resources and Emiratisation (MOHRE) से वर्क परमिट प्राप्त कर लेना होगा।

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