नए कानून को 9 सितंबर को जारी किया गया
संयुक्त अरब अमीरात में Ministry of Human Resources and Emiratisation (MOHRE) ने गुरुवार को एक अहम जानकारी दी है। घरेलू कामगारों के अधिकारों को लेकर यह जानकारी दी गई है। बताते चलें कि इस कानून को 9 सितंबर को जारी किया गया था। इस कानून की मदद से घरेलू कामगारों के साथ-साथ स्पॉन्सर के भी अधिकारों की रक्षा होगी।
इन बातों का रखना होगा ख्याल
नए कानून के मुताबिक कामगारों के काम करने का समय, उनकी छुट्टी, पेमेंट आदि को लेकर बातें कही गई है। इसके अलावा कामगारों की नियुक्ति को लेकर सभी तरह के नियमों का पालन करना होगा। कामगारों की नियुक्ति एक सहज और कानूनी प्रक्रिया के द्वारा की जाती है। अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है और उनकी नियुक्ति अवैध तरीके से करता है तो उसपर Dh50,000 से Dh200,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
कामगार भी समझे अपनी जिम्मेदारी
बिना वर्क परमिट के कामगारों को काम देने पर मनाही है। कंगारू की नियुक्ति के बाद उन्हें अच्छी तरह से रोजगार देना जरूरी है अगर ऐसा नहीं होता है तो यह भी कानून का उल्लंघन है। कामगारों को भी नियमों का पालन करना होगा। कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि कामगार अपने मालिक को छोड़कर भाग जाते हैं और लोगों से मांगकर गुजारा करते हैं। यह गलत प्रैक्टिस है। ऐसा न करें।