पूरी खबर एक नज़र,
- किसी परिचित को निश्चित ब्याज पर रकम देने की अनुमति नहीं
- जेल और जुर्माना तय
किसी परिचित को निश्चित ब्याज पर रकम देने की अनुमति नहीं
संयुक्त अरब अमीरात में अगर कोई अपने सैलरी का कुछ हिस्सा बचा कर रखता है और इससे कमाने का रास्ता ढूंढता है तो उसके दिमाग में जो सबसे आसान रास्ता यह आता है वह है किसी परिचित को निश्चित ब्याज पर रकम देना।
लेकिन उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि संयुक्त अरब अमीरात में इस तरह के लेनदेन की अनुमति है भी या नहीं? UAE Penal Law के Article 458 और Article 459 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ब्याज पर अपना पैसा किसी को देता है तो यह कानूनन जुर्म है।
जेल और जुर्माना तय
ब्याज पर लेनदेन की अनुमति केवल पंजीकृत बैंक और वित्तीय संस्थानों को ही है। इनके अलावा अगर कोई व्यक्ति इस तरह का लेनदेन करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाना जाता है। आरोपी पर करीब पांच साल तक की जेल और Dh50,000 से 100000 दिरहम तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
हालांकि मदद के विचार से किसी परिचित को बिना ब्याज पर रकम दिया जा सकता है।