साइबर क्राइम को लेकर चेतावनी जारी
संयुक्त अरब अमीरात में साइबर क्राइम को लेकर चेतावनी जारी की गई है। कहा गया है कि दुबई पुलिस ने इस बाबत चेतावनी जारी की है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक अवेयरनेस वीडियो शेयर किया गया था। इस पोस्ट में पुलिस ने कहा है कि UAE Federal Decree Law No 34 of 2021 के Article 3, जो कि अफवाहों और साइबर क्राइम को कम करने के लिए जरूरी है, उसके मुताबिक यह गाइडलाइन दिया गया है।
अगर कोई साइबर क्राइम करता हुआ है तो उसे जेल और जुर्माने की सजा होगी
कहा गया है कि इस नियम के मुताबिक अगर कोई साइबर क्राइम करता हुआ है तो उसे जेल और जुर्माने की सजा होगी। आरोपी पर Dh200,000 से Dh500,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर किसी संस्थान के website, electronic information system, information network या किसी information technology में कोई सेंध लगाने की कोशिश करता है तो उसे जरूर सजा दी जाएगी।
Dh250,000 से लेकर Dh1.5 million तक का जुर्माना लगाया जा सकता है
वीडियो में पुलिस ने कहा है कि अगर कोई किसी भी तरह से साइबर क्राइम में इन्वॉल्व होता है तो उसे सजा मिलेगी। अगर कोई साइबर अटैक में शामिल साबित होता है तो कम से कम 5 साल की जेल और Dh250,000 से लेकर Dh1.5 million तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लोगों को भी अपने पर्सनल डिटेल कभी भी किसी से शेयर नहीं करने चाहिए।