दो साल जेल और Dh20,000 जुर्माने लगाए जाएंगे
जो लोग धोखाधड़ी करते हैं उन्हें यूएई लोक अभियोजन ने बताया कि दो साल जेल और Dh20,000 जुर्माने लगाए जाएंगे। सोशल मीडिया के जरिए यह चेतावनी दी गई है।
लोग गलती दोहराते हैं तो सजा भी बढ़ाई जाएगी
Counsellor Ismail Madani, senior advocate general and head of Public Funds Prosecution ने बताया है कि इस बाबत 20 आरोपियों को सजा दी जा चुकी है। इसीलिए सभी को ऐसा करने से बचना चाहिए।
जो लोग गलती दोहराते हैं तो सजा भी बढ़ाई जाएगी। सरकार money laundering और terrorism financing crimes से निपटने के लिए योजना बना रही है।