संयुक्त अरब अमीरात में रेजीडेंसी परमिट में किसी भी तरह का बदलाव आसान है। परमिट की वैद्यता 1 साल से लेकर 10 साल तक की होती है और यह परमिट किस प्रकार का है इसपर निर्भर करता है। रेजिडेंसी परमिट के आवेदन के लिए पहले मेडिकल टेस्ट कराना पड़ता है। यह परमिट काफी जरूरी है इसके जरिए बैंक अकाउंट खोलना किसी भी तरह की आर्थिक लाभ से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस और कई तरह के स्वास्थ्य सेवाओं का भी लाभ मिलता है।
आईए जानते हैं कि वीजा में सुधार के लिए कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं
इस सेवा कल आप उठाने के लिए आवेदक के पास पहले से रेजिडेंसी परमिट होना जरूरी है। GCC residents, GCC nationals या UAE nationals के पास रेजीडेंसी परमिट होनी चाहिए। लेकिन कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा जैसे कि एंट्री परमिट कैंसिल करने के पहले देश से बाहर रहना चाहिए।
वीजा में सुधार के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए जैसे कि एंट्री परमिट या वीजा का कॉपी, स्पॉन्सर्ड पासपोर्ट का कॉपी, sponsor’s ID की कॉपी, free zones मैसेज सहित शुल्क दिया गया है। वीजा में सुधार के लिए आवेदक को Dh50 चुकाना होगा। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आवेदन करता है तो उसे एडिशनल Dh10 का भुगतान करना होगा।