अगर आप यूएई रेज़िडेंट हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अपने रेज़िडेंसी परमिट को वैध बनाए रखने के लिए आप देश से 6 महीने से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते।
लेकिन अगर किसी कारणवश (जैसे इलाज, पढ़ाई या काम) आपको 6 महीने से ज़्यादा बाहर रहना पड़े, तो आप एंट्री परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह परमिट आपको वापस यूएई आने और अपना रेज़िडेंसी स्टेटस एक्टिव करने की अनुमति देता है। यह सुविधा फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटिजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट्स सिक्योरिटी (ICP) की मंजूरी पर निर्भर करती है।
आवेदन की शर्तें
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आवेदन यूएई के बाहर से ही करना होगा।
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रेज़िडेंसी वीज़ा में कम से कम 30 दिन की वैधता बाकी होनी चाहिए।
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आवेदन तभी कर सकते हैं जब 180 दिन पूरे हो चुके हों।
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अगर वीज़ा किसी कंपनी (एस्टैब्लिशमेंट) से स्पॉन्सर्ड है तो आवेदन कंपनी या खुद रेज़िडेंट कर सकता है।
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विदेश में ज़्यादा समय रहने का सही कारण देना होगा।
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हर 30 दिन या उससे कम समय के लिए Dh100 जुर्माना लगेगा।
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अगर आवेदन रिजेक्ट हो जाए तो जुर्माना वापस किया जाएगा।
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परमिट मंजूर होने के बाद 30 दिन के अंदर यूएई में प्रवेश करना अनिवार्य है।
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यह सेवा दुबई रेज़िडेंट्स पर लागू नहीं होती।
छूट प्राप्त श्रेणियां (जिन पर 6 महीने से ज़्यादा बाहर रहने का नियम लागू नहीं होता)
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गोल्ड, ब्लू और ग्रीन रेज़िडेंसी परमिट धारक (जब तक वीज़ा वैध है)।
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अमीराती नागरिकों की विदेशी पत्नियाँ।
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इलाज, पढ़ाई या स्कॉलरशिप पर विदेश गए अमीराती और उनके साथ गए घरेलू कामगार।
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अमीरात के डिप्लोमैटिक और कांसुलर मिशन के साथ काम करने वाले घरेलू कामगार।
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सरकारी कर्मचारी, जिन्हें ट्रेनिंग या विदेश दफ्तरों में काम के लिए भेजा गया है, और उनके परिवार।
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विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्र (नियम अमीरात के हिसाब से अलग हो सकते हैं)।
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निवेशक और अन्य श्रेणियाँ जिन्हें ICP की ओर से छूट दी गई हो।
आवेदन कैसे करें
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ICP स्मार्ट सर्विस प्लेटफ़ॉर्म पर जायें।
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Public Services → Residents outside UAE → Start Service चुनें।
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अपनी जानकारी (नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, एमिरेट्स आईडी, पासपोर्ट डिटेल्स) दर्ज करें।
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विदेश में रुकने का कारण बताएं और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
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फीस का भुगतान करें और आवेदन सबमिट करें।
फीस
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E-service शुल्क: Dh28
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ICP शुल्क: Dh22
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स्मार्ट सर्विस शुल्क: Dh100
नोट: यह जानकारी सिर्फ़ मार्गदर्शन के लिए है। ताज़ा अपडेट और स्पष्टीकरण के लिए हमेशा ICP हेल्पलाइन 600522222 या दुबई रेज़िडेंट्स के लिए GDRFA (8005111) से संपर्क करें।




