संयुक्त अरब अमीरात में 1 प्रवासी कामगार के पासपोर्ट और एटीएम कार्ड को उसके कंपनी और मालिक के द्वारा रख लिया गया है और ऐसी स्थिति में उसका पासपोर्ट भी एक्सपायर कर गया है.
कामगार ने बताया कि उसके मालिक ने उसका एटीएम कार्ड और पासपोर्ट जप्त करके उसकी सैलरी का कुछ हिस्सा महज उसे कैश के रुप में दे रहा है ऐसी स्थिति में कामगार क्या करें इस बात पर एक लीगल एडवाइस आपके साथ साझा किया जा रहा है.
अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप लेबर डिपार्टमेंट में कंप्लेंट कर सकते हैं और कोर्ट में भी इस मामले को ले जा सकते हैं, कामगार का पासपोर्ट एटीएम कार्ड या कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट कंपनी है उसका मालिक नहीं रख सकता है.
अगर इस मामले में कोर्ट में कंप्लेंट किया जाता है तो 30 दिनों के भीतर इसका निपटारा होना तय है और अगर 30 दिनों के भीतर कंपनी मालिक जवाब नहीं दाखिल करता है तो हर हाल में उसे हर जाना और मौज दोनों भुगतना पड़ेगा.
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