हाल के दिनों में पारंपरिक सिगरेट के अलावा, ई-सिगरेट और वेप्स का चलन बढ़ा है। इससे युवाओं में इन नशे के साधनों को अपनाना और आसान हो गया है। लेकिन, विशेषज्ञों की राय में सिगरेट का धुआं स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है, और अफसोस ये सिर्फ धुंआ उड़ाने वालों तक सीमित नहीं रहता… इसके संपर्क में आने वाले परिवारजन पर भी बुरा असर पड़ता है।

कुछ चौंकाने वाले आंकड़े

विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं कि हर साल धूम्रपान 80 लाख से अधिक लोगों की जान लेता है। इनमें लगभग 13 लाख ऐसे होते हैं जो खुद स्मोक नहीं करते पर दूसरों द्वारा उड़ाए धुएं (passive smoking) का शिकार हो जाते हैं।

कहता है नियम:

इस संवेदनशील समस्या को ध्यान में रखते हुए UAE के कानून बच्चों के आसपास धूम्रपान पर कड़े नियम लागू किया है, साथ ही नाबालिगों को तंबाकू से जुड़े उत्पादों की बिक्री पूरी तरह वर्जित कर दिया है। यहाँ UAE के नियमों पर एक नज़र:

  • बच्चे के सामने धूम्रपान करना सख्त मना: ‘वदीमा लॉ’ (बच्चों के अधिकारों से सम्बंधित कानून) के अनुसार, 12 साल से कम उम्र के बच्चे के सामने किसी सार्वजनिक या निजी वाहन, घर या बंद कमरे में धूम्रपान करना पूरी तरह गैरकानूनी है। नियम तोड़ने पर कम से कम 5,000 दिरहम का जुर्माना है।

 

  • तंबाकू बेचने वाले के लिए भी है सज़ा: अगर कोई 18 साल से कम के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचता या बेचने का प्रयास करता है तो यह दंडनीय अपराध है। दोषी को कम से कम 3 महीने की जेल या 15,000 दिरहम के जुर्माने, या फिर दोनों की सज़ा हो सकती है। विक्रेता को क्रेता से उसकी उम्र का प्रमाण मांगना ज़रूरी है।

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