यूएई के मानव संसाधन और अमीरातीकरण मंत्रालय (MoHRE) ने 2025 की पहली छमाही में 77 सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद कर दिया है। यह कार्रवाई टेलीकम्युनिकेशन और डिजिटल गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी (TDRA) के साथ मिलकर की गई।
क्यों बंद किए गए यह अकाउंट?
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ये अकाउंट अनधिकृत थे और इनके पास घरेलू कामगारों की भर्ती का कोई लाइसेंस नहीं था।
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ये अकाउंट गैरकानूनी सेवाओं का प्रचार कर रहे थे।
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इनसे जुड़ने पर नियोक्ताओं के अधिकारों को कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती।
MoHRE ने यूएई के नागरिकों और प्रवासी परिवारों से अपील की है कि वे केवल सरकारी रूप से लाइसेंस प्राप्त एजेंसियों से ही घरेलू कामगारों की भर्ती करें। अवैध एजेंसियों से जुड़ना जेल और भारी जुर्माने का कारण बन सकता है।
फरवरी 2025 में और 55 अवैध संस्थाएं पकड़ी गईं
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इन संस्थाओं में ऑफिस, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स शामिल थे।
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इन सब पर MoHRE ने कड़ी कार्रवाई की, जुर्माना लगाया और केस Public Prosecution को भेजा।
क्या कहता है यूएई का कानून?
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बिना लाइसेंस भर्ती कार्य करना अपराध है।
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सजा: कम से कम 1 साल की जेल और AED 2 लाख से 10 लाख तक का जुर्माना।
मानव संसाधन मामलों के अवर सचिव खलील अल खूरी ने कहा, “हम अवैध भर्ती को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होगी।” वहीं TDRA के डायरेक्टर जनरल, इंजीनियर माजिद सुल्तान अल मेस्मार ने कहा, “हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी कर रहे हैं ताकि राष्ट्रीय मिशनों को पूरा किया जा सके और अवैध गतिविधियों को रोका जा सके।”
शिकायत या जानकारी कैसे लें?
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MoHRE कॉल सेंटर: 600590000
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वेबसाइट: www.mohre.gov.ae
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स्मार्ट ऐप: MoHRE UAE




