यूएई में unemployment insurance scheme सभी के लिए जरूरी
संयुक्त अरब अमीरात में unemployment insurance scheme सभी के लिए जरूरी कर दिया गया है जिसमें 1 अक्टूबर से पहले पंजीकरण कर लेना होगा। कुछ चुनिंदा कामगारों को छोड़कर बाकी सभी कर्मचारियों के लिए इस स्कीम में निवेश करना जरूरी है। यह बताया गया है कि अगर कोई कर्मचारी समय से इसकी स्कीम में निवेश नहीं करता है तो उसपर जुर्माना लगाया।
लगाया जाएगा भारी जुर्माना
Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) ने इस बात की जानकारी दी है कि अगर कोई कर्मचारी इसमें निवेश नहीं करता है तो उसपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने के तौर पर Dh400 का जुर्माना लगाया जाएगा।
अब तक कई लोगों ने किया इनरोल
इस स्कीम में अब तक करीब 5 million लोगों ने इनरोल करा लिया है। संयुक्त अरब सरकार के द्वारा चलाए जा रहा है एक ऐसा स्कीम है जिसकी मदद से कर्मचारियों के नौकरी छूटने के बाद भी उनकी मदद की जाएगी। इस स्कीम में निवेश की जिम्मेदारी कर्मचारी की होगी। प्राइवेट सहित फेडरल कर्मचारी पर भी यह नियम लागू होगा।