Unemployment Insurance Scheme सभी के लिए अनिवार्य
संयुक्त अरब अमीरात में कर्मचारियों के लिए ऐसे स्कीम की शुरुआत की गई है जिसकी मदद से वह जॉब छूटने के बाद भी आर्थिक सहायता की हकदार रहेंगे। Unemployment Insurance Scheme के तहत इस तरह की सुविधा शुरू की गई है जो 1 जनवरी 2023 से लागू हो चुका है। संयुक्त अरब अमीरात के सभी कर्मचारियों के लिए इस स्कीम में निवेश करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस में कर्मचारी को Dh5 से लेकर Dh10 प्रीमियम के तौर पर डालना होता है।
मुवावजे के राशि का हकदार होने के लिए जॉब में करीब 12 महीने तक लगातार काम करना अनिवार्य है। फिर जॉब जाने की स्थिति में तीन महीने तक बेसिक सैलरी का 60 फीसदी मिलेगा।
UAE : 1 जनवरी, 2023 से लागू, नौकरी छूटने के बाद भी मिलेगी आर्थिक मदद, जानें प्रक्रिया
इन सारे सब्सक्रिप्शन चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं आवेदन के लिए
1. Insurance Pool website – www.iloe.ae
2. Al Ansari Exchange
3. Kiosk machines
4. Telecommunication bill payment channels (through du and etisalat)
5. Insurance Pool smartphone application – ‘iloe’
6. Bank ATMs and smartphone applications
7. Businessmen service centers
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इस स्कीम के लिए कर्मचारियों को दो भाग में बांटा गया है
Category A:
इस कैटेगरी में आने वाले कर्मचारी वो हैं जिनकी सैलरी Dh16,000 या इससे कम है। इन्हें इंश्योरेंस में Dh5 प्रति महीना जमा करना होता है।
Category B:
इस कैटेगरी में आने वाले कर्मचारी वो हैं जिनकी सैलरी Dh16,000 या इससे अधिक है। इन्हें इंश्योरेंस में Dh10 प्रति महीना जमा करना होता है।