संयुक्त अरब अमीरात में Visa Amnesty प्रोग्राम के जरिए किसी भी कारणवश अवैध तरीके से रह रहे प्रवासियों को बिना किसी जुर्माने के अपने देश लौटने और वीजा रेगुलराइज करने में सहायता दी जा रही है। इस संबंध में ऐसे प्रवासियों के लिए अधिकारियों ने अपडेट जारी किया है। यह बताया गया है कि जिन प्रवासियों का वीजा रेगुलराइज किया गया है उन्हें एग्जिट परमिट की वैधता का ख्याल रखना चाहिए।
14 दिन की होती है Exit Permit
बताते चलें कि Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs, and Port Security (ICP) के द्वारा जो एग्जिट परमिट जारी किया गया है उसकी वैधता केवल 14 दिन की होगी। यह भी बताया गया है कि प्रवासियों को इस एग्जिट परमिट पर ग्रेस पीरियड भी प्रदान किया जा रहा है जो कि 31 दिसंबर को समाप्त होगा।
कैसे प्राप्त कर सकते हैं Exit Visa?
Exit Visa प्राप्त करने के लिए UAE PASS digital ID के लॉगिन करना होगा। फिर “Exit Permit Issuance” service सिलेक्ट करना होगा। फिर कैटेगरी चुनें और उस व्यक्ति को भी जिसके लिए एग्जिट परमिट जारी किया गया है। इसके बाद एप्लीकेशन रिव्यू करके शुल्क जमा करें। Exit परमिट ईमेल से जारी कर दिया जाएगा और प्रवासियों को भी उस निश्चित टाईम लाइन के अंदर एग्जिट कर लेना होगा।