नियोक्ता वीजा कैंसिल करने को कहता है तो समझदारी से काम लें
यूएई में अगर आप visa पर रह रहे हैं और आप की नौकरी चली गई। आपका नियोक्ता वीजा कैंसिल करने को कहता है तो आगे आप कौन सा कदम उठाएं?
गौरतलब Article 19 of the Federal Law No. (6) for 1973 concerning Immigration and Residence as amended by virtue of Law No. (7) of 1985, Law No. (13) of 1996 and Federal Decree Law No. (17) of 2017 के मुताबिक अगर आपका residence visa कैंसिल कर दिया गया है तो आपको यूएई से बाहर निकल जाना चाहिए।
residence visa कैंसिल हो जाने के बाद न घबराए, मिलता है 30 दिन का ग्रेस पीरियड
आप बात ध्यान में रखें कि residence visa कैंसिल होने के बाद 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, यानि कि वीजा कैंसिल होने के 30 दिन बाद तक आप यूएई में रह सकते हैं। लेकिन ग्रेस पीरियड खत्म होने के पहले आपको यूएई छोड़ देना।
residence visa कैंसिल होने के बाद यूएई छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं तो क्या करें?
अगर आप यूएई छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको तुरंत नई जॉब ढूंढ कर नए नियोक्ता से सहमति लेकर work permit के लिए आवेदन दे सकते हैं और ग्रेस पीरियड समाप्त होने से पहले residency status बदल सकते हैं।
work permit के आवेदन से क्या होगा ?
work permit की अनुमति मिलने के बाद नियोक्ता आपके लिए नए residence visa के लिए आवेदन दे सकता है, और राहत की बात यह है कि इस दौरान आप यूएई में आराम से रह सकते हैं।
कब तक हो जाने चाहिए यह सारे काम ?
लेकिन इस दौरान यह ध्यान रखें कि यह सारे काम ग्रेस पीरियड के दौरान ही हो जाने चाहिए। वरना General Directorate of Residency and Foreigners Affairs (the ‘GDRFA’) को जुर्माना देना पड़ सकता है।
लेकिन अगर आपको कोई काम नहीं मिलता है तो आप visit visa भी प्राप्त कर सकते हैं।