संयुक्त अरब अमीरात में बड़ी संख्या में लोग काम करने के लिए जाते हैं। कई लोग विजिट विजा पर जाते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखना होगा कि प्रवासियों को विजिट वीजा पर काम नहीं दिया जाता है। अगर कोई कंपनी विजिट विजा पर काम ऑफर कर रही है तो सावधान रहने की जरूरत है।
यूएई में विजिट वीजा को लेकर क्या हैं नियम?
बताते चलें कि संयुक्त अरब अमीरात में Federal Decree Law No. 33 of 2021 के Article 6(1) के अनुसार अगर किसी कर्मचारी के पास work permit नहीं है तो उसे काम नहीं दिया जा सकता है। काम करने के लिए मंत्रालय से वर्क परमिट लेना जरूरी होगा।
इस बात का ध्यान रखें कि UAE residency visa होने के बावजूद भी वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए तभी यूएई में काम कर सकते हैं। अगर कोई कर्मचारी बिना वैध वर्क परमिट और रेजिडेंस परमिट के काम करता है तो आरोपी पर Dh100,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। Visit Visa पर कर्मचारियों को काम करने की अनुमति नहीं होती है।