संयुक्त अरब अमीरात ने कामगारों के लिए ह्यूमन रिसोर्स मंत्रालय के द्वारा एक नया पेनाल्टी सिस्टम प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के लिए लाया है जो कंपनियां अपने कामगारों को वक्त पर सैलरी नहीं देते हैं.
मंत्रालय ने कहा है कि सारी प्राइवेट कंपनियां अब वेज प्रोटक्शन सिस्टम के अनुसार ही कार्य करेंगे और इंसुरेंस भी उन्हें कराना होगा ताकि किसी भी कामगार के सैलरी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो सके इसके साथ ही और अधिक जानकारी देते हुए कहा है कि अब इंश्योरेंस का खर्चा 120 ग्राम से बढ़ाकर 250 दिरहम कर दिया गया है.
अब नए सिस्टम के अनुसार सारे प्राइवेट कंपनियों को वेज प्रोटक्शन सिस्टम के अनुसार ही मेहनतआना देना होगा अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर किए गए इंश्योरेंस का दोगुना वसूल कर कामगारों को दिया जाएगा.
अब कामगारों को नौकरी पर रखने से पहले कंपनियों को दो चीजें करनी होंगी या तो वह 3000 दिन हम बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा जो कि प्रति कामगार होगा या फिर उन्हें 120 दिरहम की इंश्योरेंस पॉलिसी अपने कामगार के सैलरी के प्रोटेक्शन के लिए खरीदनी होगी.
अगर किसी तरीके से कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है या अपने कामगारों के वेतन तनख्वाह देने में असफल हो जाती है तो नए पॉलिसी के तहत उस कामगार के अधिकतम 20000 दिरहम तक के मानदेय या अन्य खर्चे दिए जाएंगे जो कि इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दिया जाएगा.
इन खर्चों में
Unpaid entitlements,
end of service benefits,
vacation allowance,
overtime allowance,
unpaid wages,
return air ticket और
work injury शामिल है जो कि कंपनी के दिवालिया होने के बाद भी कामगारों को हर हाल में दिए जाएंगे.