कामगारों को Wages Protection System के तहत दिया जाना है पेमेंट
संयुक्त अरब अमीरात में कई कामगारों को Wages Protection System (WPS) के तहत सैलरी देने का नियम है। सभी नियोक्ताओं को यह निर्देश दिया गया है कि इस नियम का पालन करें। इस निर्देश के दौरान अधिकारियों के द्वारा उन कंपनियों की जांच की जा रही है जहां पर इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है।
अधिकारियों के द्वारा ऐसे 3000 प्रतिष्ठानों की जानकारी मिली है जहां परWages Protection System का पालन नहीं किया जा रहा है और उन्हें लोक अभियोजन रेफर कर दिया गया है।
समय पर वेतन न देने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ जांच
इसके अलावा उन कंपनियों के खिलाफ भी जांच जारी है जो कामगारों को समय पर पेमेंट नहीं करते हैं। अरब में कहीं ऐसी कंपनियों के बारे में पता चलता है जहां पर कामगारों को वेतन देने में ढिलाई की जाती है। ऐसी स्थिति में कामगारों को इस तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े इसके लिए Ministry of Human Resources and Emiratisation (Mohre) खुद नज़र रखती है।
पिछले साल 12,000 उल्लंघन और जुर्माने जारी किए गए थे
मंत्रालय ने कहा है कि पिछले साल प्राइवेट सेक्टर संस्थानों में 612000 से अधिक जांच की गई थी। इस दौरान 12,000 उल्लंघन और जुर्माने जारी किए गए थे।
वेतन के अलावा कई तरह के लेबर नियमों का उल्लंघन किया गया था
इस दौरान वेतन के अलावा कई तरह के लेबर नियमों का उल्लंघन किया गया था। इस दौरान safety guidelines, WPS rules, employment requirements, गर्मी में mid-day break policy के पालन में ढिलाई आदि नियमों का उल्लंघन किया गया था। इसके साथ वर्क परमिट और लाइसेंस से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया गया था।