15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी जॉब का रास्ता खुल गया है
UAE में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी जॉब का रास्ता खुल गया है। हालांकि, नियोक्ता को इसके लिए कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नही करना पड़े। कभी कभी पढ़ाई के साथ साथ काम की भी तलाश में रहते हैं। ऐसे ही वर्ग को ध्यान में रखकर यूएई के नए लेबर लॉ में कई बातों का उल्लेख किया गया है।
प्राइवेट संस्थान में काम करने के लिए उम्र 15 से अधिक होनी चाहिए
सबसे पहले किसी भी प्राइवेट संस्थान में काम करने के लिए उम्र 15 से अधिक होनी चाहिए। 15 से कम उम्र के बच्चों को यूएई में काम करने पर पाबंदी है। ऐसे लोगों के लिए दो तरह के परमिट जारी किए जा सकते हैं जिनकी वैधता एक साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Juvenile permit: जो नियोक्ता को 15 से अधिक उम्र के बच्चों को काम पर रखने की इजाजत देता है।
Student training permit: जो नियोक्ता को 15 से अधिक उम्र के बच्चों को ट्रेनिंग पर रखने की इजाजत देता है। आपको बता दें कि juvenile के वर्क परमिट के लिए Tas’heel service centres में कंपनी को आवेदन देना होगा।
ऐसे वर्ग के लोग ऐसे इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं जहां इनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है
साथ ही ध्यान रखना होगा कि ऐसे वर्ग के लोग ऐसे इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं जहां इनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा गार्डियन से लिखित में सहमति और मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट की भी जरूरत होगी। रात 7 से सुबह 7 बजे तक इन्हें काम नही करना होगा। इन्हें ओवरटाइम नही करना होगा।