संयुक्त अरब अमीरात में कामगारों को गलत तरीके से नौकरी प्राप्त करने वाले आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है। कहा गया है कि ऐसे आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद कड़ी सजा दी जाएगी। प्राइवेट सेक्टर संस्थाओं को कामगारों की नियुक्ति के लिए इन सभी नियमों का पालन जरूरी होगा।
MOHRE ने जारी किया गाइडलाईन
बताते चलें कि यह सारे गाइडलाईन Ministry of Human Resources and Emiratisation के द्वारा जारी किया आ गया है। नौकरी के लिए वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए। किसी भी तरह से कामगार का लेबर नियमों का उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
बिना परमिट के काम करने वाले आरोपी का UAE Labour Relations Law का उल्लंघन माना जाएगा। Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs, and Port Security (ICP) के साथ मिलकर MOHRE ने जांच अभियान शुरू कर दिया है। अगर आरोपी ऐसी गलती करता है तो उसका लेबर फाइल रद्द कर दिया जाएगा। घरेलू कामगारों के लिए नया वर्क परमिट जारी करने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। आर्थिक और लीगल पेनल्टी लगाई जाएगी।