संयुक्त अरब अमीरात में काम करने वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। उनके लिए कई तरह की सुविधा दी जाती है जिसके बारे में उनका जानना काफी जरूरी है। अबू धाबी और दुबई में यह नियुक्ताओं के जिम्मेदारी है कि वह कामगारों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान करें। हाल ही में यह नियम बाकी अमीरात में भी लागू कर दिया गया है।
जनवरी 2025 से लागू किया गया है नया नियम
बताते चलें कि अधिकारियों के द्वारा यह कहा गया है कि जनवरी 2025 से Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah, और Fujairah में भी यह नियम लागू कर दिया गया है। इस नियम के अनुसार नया वर्क परमिट जारी करने या रेजिडेंसी परमिट रिन्यू करने के लिए नया हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रदान करना जरूरी होगा।
नए कानून के अनुसार यह यूएई की कमिटमेंट है कि सभी कामगारों को उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाए। इससे नियोक्ता के रकम की बचत भी होती है। कोई ऐसी नियुक्ताओं के बारे में जानकारी मिली है जो कामगारों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान नहीं करते हैं जिसके कारण उन्हें समय पर उचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है। अगर नियोक्ता स्वास्थ्य इंश्योरेंस नहीं प्रदान करता है तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है।