रमजान के दौरान employee के वर्क टाइमिंग में की जाती है कटौती
संयुक्त अरब अमीरात में रमजान के दौरान employee के वर्क टाइमिंग में कटौती की जाती है ताकि उन्हें फास्टिंग के दौरान अधिक दिक्कत न हो। यूएई में रमज़ान के दौरान कर्मचारियों को कम से कम 2 घंटे तक की छुट्टी दी जाती है।
यह सेवा Employment Law के Article 17(4) के तहत दी जाती है।
अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि रमजान के पवित्र महीने के दौरान कर्मचारियों को वर्किंग टाइम में 2 घंटे की कटौती की सेवा दी जाती है।
अगर कर्मचारी तय लिमिट से अधिक टाईम के लिए काम करता है तो क्या होगा?
इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर कर्मचारी तय लिमिट से अधिक टाइम के लिए काम करते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। कर्मचारियों को दी जाने वाली कटौती की बावजूद भी अगर नियोक्ता उनसे काम कराता है तो उसके बदले में उन्हें ओवर टाइम का रकम पेमेंट करना होगा।