रमजान के दौरान कर्मचारियों को 2 घंटे कम काम की होती है अनुमति

संयुक्त अरब अमीरात में रमजान के दौरान कर्मचारियों को लेबर लॉ के अनुसार 2 घंटे कम काम की अनुमति होती है। अगर कोई कर्मचारी रमज़ान के दौरान तय किए गए टाईम से अधिक काम करता है तो उसके लिए नियम तय किए गए हैं। कानून के अनुसार तय लिमिट से अधिक काम करने पर कर्मचारी को ओवर टाईम का पेमेंट करना होगा।

बताते चलें कि UAE Labour Law के Articles 65, 67 आर 68 के तहत इस बात की जानकारी दी गई है कि ओवर टाइम करने वाले कर्मचारियों को पेमेंट दिया जाएगा।

कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए तय किए गए हैं यह नियम

इस बात की जानकारी दी गई है कि Federal Labor Law के Article 65 के अनुसार प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह तय किया गया है कि अगर कोई कर्मचारी तय लिमिट से अधिक काम करता है तो उसे उसका वेतन मिलना चाहिए। कर्मचारियों को राहत देने के लिए यह नियम बनाया गया है कि रमजान के दौरान उन्हें अधिक काम से राहत दिलाया जा सके।

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