अधिकारों के रक्षा के लिए बनाया गया है यह नियम
संयुक्त अरब अमीरात में कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई तरह के नियमों को बनाया गया है। Ministry of Human Resources and Emiratisation के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि Dh50,000 या इससे कम वाले डिस्प्यूट का जल्द ही समाधान किया जायेगा। इस बात की जानकारी दी गई है कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली कर्मचारियों को काम के दौरान कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
इस बात की जानकारी दी गई है कि 1 जनवरी 2024 से पहले सभी केस को सुलझा लिया जाएगा। नई प्रक्रिया की मदद से इन केस को सुलझाया जाएगा ताकि समय को बचाया जा सके।
क्या है नियम?
अधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि नए प्रावधान के अनुसार लड़ाई होने के बाद किसी भी एक पार्टी को मंत्रालय के निर्देश के 15 वर्किंग डे के अंदर कोर्ट में शिकायत दर्ज करानी होगी। इसके बाद कोर्ट के द्वारा 3 दिन के अंदर सुनवाई की जाती है।